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SAFETY INSTRUCTIONS
अपने पुराने निपटान के उपकरण ( ई-अपशिष्ट नियम के अनुसार )
1. जब इस काटे गए पहिये वाले बिन का चिन्ह किसी उपकरण और इसके ओपेरटर की
पुस्तिका के साथ संलग्न होता है तो इसका मतलब है कि इसे “ई- अपशिष्ट “(प्रबंधन
और हथालन ) नियम २०११ के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है , और इसे
नवीनीकरणकरन ,विघटन और निपटान के लिए बनाया गया है ।
2. करें
क . उपकरण को सिर्फ अधिकृत पुनः नवीनीकरणकर्ता को ही निपतारण करने हेतु
हस्तांतरित करें ।
ख. जब उपकरण कार्यरत न हो इसे अलग क्षेत्र में रखें ताकि उपकरण से होने
वाली दुर्घटनाओ से बचा जा सके ।
न करें
क. इस उपकरण को स्वयं/खुद नहीं खोलना चाहिए ! उपकरण को केवल अधिकृत
अधिकारी के द्वारा ही खोला जाना चाहिए ।
ख. इस उपकरण को पुनः बिक्री के लिए किसी भी कबाड़ीवाला / भंगार-वाला /
अनाधिकृत संस्था को न दें ।
ग. इस उपकरण को किसी घरेलू अपशिष्ट सामान के साथ मिलाकर न रखें ।
घ. उपकरण के बदले हुए या आतंरिक पुरजो को खुले क्षेत्र में न रखें ।
3. यदि किसी अनाधिकृत विभाग या व्यक्ति के द्वारा निपटारन किया जाता है तो यह
पर्यावरण (सुरक्षा) धारा १९८६ के अंतर्गत आता है ।
4. यह उत्पाद ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम 2011 के अन्तर्गत 13(1) एवं (2)
के तहत निर्दिष्ट खतरनाक पदार्थो की आवश्यकता का पालन करता है ।
5. उपरोक्त पदार्थो के निपटारन के लिए नजदीकी निपटारन संसथान (संकीर्ण क्षेत्र )में
कॉल करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-315-9999 / 1800-
180-9999 पर कॉल करें. सभी संग्रहण केंद्र व पिक-अप की सुविधाएं किसी थर्ड-
पार्टी जो “LG Electronics India Pvt. Ltd. “को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हों, से
करवाएं ।
ज्यादा जानकारी के लिए देखें वेब:साईट - http://www.lge.com/in