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Disposal of your old appliance (as per e-waste Rules)
1. When this crossed out wheeled bin symbol is depicted on the product and its operator’s manual, it means the product is covered
by the e-waste Management and Handling Rules , 2011 and are meant to be recycled, dismantled, refurbished or disposed off.
2.
Do’s
:
a. The product is required to be handed over only to the authorized recycler for disposal.
b. Keep the product in isolated area, after it becomes non-functional/unrepairable so as to prevent its accidental breakage.
Don’t
:
a. The product should not be opened by the user himself/herself, but only by authorized service personnel.
b. The product is not meant for re-sale to any unauthorized agencies/scrap dealer/kabariwalah.
c. The product is not meant for mixing into household waste stream.
d. Do not keep any replaced spare part(s) from the product in exposed area.
3. Any disposal through unauthorized agencies/person will attract action under Environment (Protection) Act 1986.
4. “This product is complied with the requirement of Hazardous Substances as specified under Rule 13 (1) & (2) of the E-Waste(Management &
Handling) Rules, 2011”.
5. To locate a nearest collection centre or call for pick-up (limited area only) for disposal of this appliance, please contact Toll Free No.
1800-315-
9999
/
1800-180-9999
for details. All collection centre and pick up facilities are done by third parties with LG Electronics India Pvt. Ltd. Merely
as a facilitator. For more detailed information , please visit :
http://www.lge.com/in.
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अपने पुराने ननपटान के उपकरण ( ई-अपशिषट ननयम के अनुसार )
1. जब इस काटे गए पहिये वाले बबन का चिनि ककसी उपकरण और इसके ओपेरटर की पुस्तिका के साथ
संलगन िोतिा िै तिो इसका मतिलब िै कक इसे “ई- अपशिषट “(प्रबंधन और िथालन ) ननयम २०११ के
अंतिग्गति सस्मशलति ककया गया िै , और इसे नवीनीकरणकरन ,ववघटन और ननपटान के शलए बनाया गया
िै ।
2. करें :
क. उपकरण को शसर्ग अचधकृति पुनः नवीनीकरणकतिा्ग को िी ननपतिारण करने िेतिु ि्तिांतिररति करें ।
ख. जब उपकरण काय्गरति न िो इसे अलग क्ेत्र में रखें तिाकक उपकरण से िोने वाली दुघ्गटनाओ से बिा जा
सके ।
न करें :
क. इस उपकरण को ्वयं/खुद निीं खोलना िाहिए ! उपकरण को केवल अचधकृति अचधकारी के दवारा िी
खोला जाना िाहिए ।
ख. इस उपकरण को पुनः बबक्ी के शलए ककसी भी कबाडीवाला / भंगार-वाला / अनाचधकृति सं्था को न दें
।
ग. इस उपकरण को ककसी घरेलू अपशिषट सामान के साथ शमलाकर न रखें ।
घ. उपकरण के बदले िुए या आतिंररक पुरजो को खुले क्ेत्र में न रखें ।
3. यहद ककसी अनाचधकृति ववभाग या वयस्ति के दवारा ननपटारन ककया जातिा िै तिो यि पया्गवरण (सुरक्ा) धारा
१९८६ के अंतिग्गति आतिा िै ।
4. यि उतपाद ई-अपशिषट (प्रबंधन और िथालन) ननयम 2011 के अनतिग्गति 13(1) एवं (2) के तििति ननहद्गषट
खतिरनाक पदाथथो की आवश्यकतिा का पालन करतिा िै
5. उपरो्ति पदाथथो के ननपटारन के शलए नजदीकी ननपटारन संसथान (संकीण्ग क्ेत्र )में कॉल करें। अचधक
जानकारी के शलए िमारे टोल फ्ी नंबर 1800-315-9999 / 1800-180-9999 पर कॉल करें. सभी संग्रिण
केंद्र व वपक-अप की सुववधाएं ककसी थर्ग- पाटटी जो LG Electronics India Pvt. Ltd. को अपनी सेवाएं
प्रदान कर रिी िों, से करवाएं ।
जयादा जानकारी के शलए देखें वेब:साईट :
http://www.lge.com/in