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अपने पुराने निपटान के उपकरण ( ई-अपशिष्ट नियम के अनुसार )
1. .जब इस काटे गए पहिये वाले बिन का चिन्ह किसी उपकरण और इसके
ओपेरटर की पुस्तिका के साथ संलग्न होता है तो इसका मतलब है कि इसे “ई-
अपशिष्ट” (प्रबंधन और हथालन ) नियम २०११ के अंतर्गत सम्मिलित किया
गया है , और इसे नवीनीकरणकरन ,विघटन और निपटान के लिए बनाया गया
है ।
2.
करें
क . उपकरण को सिर्फ अधिकृत पुनः नवीनीकरणकर्ता को ही निपतारण करने
हेतु हस्तांतरित करें ।
ख. जब उपकरण कार्यरत न हो इसे अलग क्षेत्र में रखें ताकि उपकरण से
होने वाली दुर्घटनाओ से बचा जा सके ।
न करें
क. इस उपकरण को स्वयं/खुद नहीं खोलना चाहिए ! उपकरण को केवल अधिकृत
अधिकारी के द्वारा ही खोला जाना चाहिए ।
ख. इस उपकरण को पुनः बिक्री के लिए किसी भी कबाड़ीवाला / भंगार-वाला /
अनाधिकृत संस्था को न दें ।
ग. इस उपकरण को किसी घरेलू अपशिष्ट सामान के साथ मिलाकर न रखें ।
घ. उपकरण के बदले हुए या आतंरिक पुरजो को खुले क्षेत्र में न रखें ।
3.
यदि किसी अनाधिकृत विभाग या व्यक्ति के द्वारा निपटारन किया जाता है तो
यह पर्यावरण (सुरक्षा) धारा १९८६ के अंतर्गत आता है ।
4.
यह उत्पाद खतरनाक पदार्थोँ के लिए बनाये गए नियमांक १३ (१) और (२), ई
-वेस्ट (प्रबन्द्धन और रखरखाव) नियम २०११ के क़ानून का पालन करता है.
5.
उपरोक्त पदार्थो के निपटारन के लिए नजदीकी निपटारन संसथान (संकीर्ण
क्षेत्र )में कॉल करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे टोल फ्री नंबर
1800-
315-9999 / 1800-180-9999
पर कॉल करें. सभी संग्रहण केंद्र व पिक-अप की
सुविधाएं किसी थर्ड- पार्टी जो “
LG Electronics India Pvt. Ltd.
” को अपनी
सेवाएं प्रदान कर रही हों, से करवाएं ।
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http://www.lge.com/in
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